'निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम' के नाम से यह कानून 2009 में लाया गया। शिक्षा का अधिकार' हमारे देश के संविधान में वर्णित मूल अधिकारों में से एक है। 46वें संविधान संशोधन, 2002 में मौलिक अधिकार के रुप में चौदह साल तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का नियम है|शिक्षा हमें विभिन्न प्रकार का ज्ञान और कौशल को प्रदान करती है। यह सीखने की निरंतर, धीमी और सुरक्षित प्रक्रिया है, जो हमें ज्ञान प्राप्त करने में मदद करती है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो हमारे जन्म के साथ ही शुरु हो जाती है और हमारे जीवन के साथ ही खत्म होती है।परिवर्तन महिला व बाल विकास संस्था के तरफ से निर्धन एवं निराश्रित बच्चों को शिक्षा दी जाती है|